गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश।

 गृह मंत्रालय ने लोक डाउन में दुकानें खोलने के लिए दी छूट।

 गृह मंत्रालय ने आज ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। 

लेकिन दुकानों को कुछ बातो का पालन भी करना होगा।
1. लेकिन इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों कि             संख्या को 50% करना होगा 
2. इसके अंदर सभी कर्मचारियों को सोशल डिस्तंसिग का           पालन करना होगा और मास्क का भी प्रयोग करना होगा।
3. दुकान में आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्तांसिग का          पालन करना भी दुकानदार की जिम्मेदारी है।

कोन कोन सी दुकानों को मिलेगी छूट

 इसके अंदर ग्रीन जोंग के अंदर आने वाली सभी दुकानें भी खुल सकती है इसमें गैरजरूरी समान की दुकानें जैसे सैलून,पार्लर आदि भी खुल सकती है। गावो में भी सभी दुकानों को खोलने की छूट है
लेकिन ये छूट केवल ग्रीन जोन एरिया में है हॉटस्पॉट इलाकों में इस तरह की कोई छूट नहीं है।
इन्हें नहीं हा खोलने की छूट
लेकिन इस के अंदर शॉपिंग माल, जिम,सिनेमाहॉल,रेस्टोरेंट्स, शराब की दुकानें को खोलने की इजाजत नहीं है।
इसके अतिरक्त हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी भी तरह की दुकान खोलने कि इजाजत नहीं होगी।

लेकिन आज लोक डाउन में दुकान खुलने की छूट के कारण देश के अलग अलग जिलों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई।
देश के अलग अलग बाज़ार में लोगो की भीड़ जमा हो गए जो कोरोना के संकट को और बढ़ाने वाली थी।





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