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Live-news: Lockdown5 को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन।
लॉकडॉउन 5.0 को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में 30 जून तक लॉक डाउन रहेगा। लेकिन लॉकडॉउन में योगी सरकार ने कुछ रियायत देने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश मे अब रोडवेज बस से चल सकेगी, साथ ही दोपहिया वाहन पर मास्क लगाकर दो लोगों को चलने की इजाजत होगी। वाहन में सफर करने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा।
केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थल, होटल, मॉल, रेस्टोरा खोलने की इजाजत दी है। उत्तर प्रदेश में सभी बाजार भी खुलेंगे। सुपर बाजार तक को भी खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन शहरी क्षेत्र में सप्ताहिक बाजार को खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मंडियों में सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और दुकानदारों का यह कर्तव्य होगा कि वह लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। बाजार खोलने का समय सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक रहेगा।
टैक्सी अपनी क्षमता के मुताबिक सवारियों को ले जा सकेंगे। वहीं पाक इत्यादि खुलने का समय सुबह और शाम 5:00 बजे से 8:00 बजे तक रहेगा। सभी खेल परिसर और स्टेडियम इत्यादि इत्यादि भी खुल सकेंगे लेकिन इनमें दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी।
मिठाई की दुकानों मैं अब पहले की तरह लोगों को बिठाकर खाना खिलाने की इजाजत नहीं होगी। अब बरात घर भी खुल सकेंगे लेकिन इनमें 30 लोगों से ज्यादा इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी। सैलून, पार्लर इत्यादि भी सशर्त खुल पाएंगे।
दिल्ली यूपी बॉर्डर पर राज्य सरकार ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पार करने के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। दिल्ली के कंटेनमेंट जॉन से किसी को आने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। वहीं दिल्ली से गौतम बुध नगर और गाजियाबाद में प्रवेश की इजाजत वहां के जिला प्रशासन इकाई के द्वारा दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश भारत सबसे बड़ा राज्य है इसमें कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए तथा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार ने लोक डॉउन में बहुत सी छूटे दी है। तथा इसके साथ लोगों से अपील भी की है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे। और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें।
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